नयी दिल्ली, 31 जनवरी (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की गुहार पर याचिकाकर्ता से दिल्ली में रोहिंग्या लोगों के रहने के स्थान के संबंध में शुक्रवार को ब्यौरा मांगते हुए इसे रिकॉर्ड में लाने को कहा।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' की ओर से दायर उस याचिका की सुनवाई के दौरान मांगा, जिसमें बच्चों को स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।
रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों के दाखिले के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उनका ब्यौरा मांगा

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