नयी दिल्ली, 01 अप्रैल (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से रकम उधार लेने की राज्य सरकारों की सीमा और इससे जुड़े कुछ अन्य पहलुओं पर केरल सरकार की ओर से उठाए गए सवालों वाली याचिका सोमवार को संविधान पीठ के समक्ष विचार करने के लिए भेजने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे में केरल को किसी भी तरह की अंतरिम राहत से इनकार कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए 13,608 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान किए थे।
उधारी सीमा विवाद पर केरल को नहीं मिली राहत, संविधान पीठ करेगा फैसला

बिहार ने Bauma CONEXPO INDIA 2026 में दिखाई अपनी औद्योगिक ताकत, निवेशकों के सामने खोले बड़े अवसर

मध्यप्रदेश: सचिव-रोजगार सहायक नहीं मिले तो सरपंच ने पंचायत भवन में जड़ दिया ताला, ग्रामीणों के काम अटके

मध्यप्रदेश: राजगढ़ में कोटरा जोड़ पर सड़क हादसा बाइक सवार घायल, नरसिंहगढ़ अस्पताल में कराया भर्ती

