नयी दिल्ली, 22 जुलाई (कड़वा सत्य) उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को अपने और अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के आदेश पर सोमवार को रोक लगाते हुए संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगी।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों के अलावा एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, शिक्षाविद प्रोफेसर अपूर्वानंद और अन्य ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं।
,
कड़वा सत्य
कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों, कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बिहार में Business शुरू करना हुआ आसान? 62 सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर, जानें नए Single Window Portal की खासियत

दिल्ली के तिगड़ी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन! 6 साल के बच्चे समेत 11 बाल श्रमिक मुक्त, चिप्स-बिस्कुट देकर कराया जा रहा था काम

मध्यप्रदेश: आदिवासी युवक की हत्या के बाद बिगौड़ी गांव में तनाव, ‘घर बिकाऊ है’ की तस्वीरें वायरल; एसपी ने संभाली कमान

